छत्तीसगढ़

पत्थलगांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का दो वेतनवृद्धि रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण समाप्त

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जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने जिला विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित होने के कारण विकासखंड पत्थलगांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धनेश्वर सिंह ठाकुर  का छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (पांच) के तहत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया है।

कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी के पत्र के तहत धनेश्वर सिंह ठाकुर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड – पत्थलगांव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक  01 दिसंबर 2022 को उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष गाली गलौच एवं अशोभनीय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किये जाने के कारण विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी कर 15 दिवस में प्रतिउत्तर चाहा गया। प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण कार्यालयीन आदेश  05 जून 2023 द्वारा आरोपित आरोपों के आधार पर वास्तविक गुण दोष निर्धारण हेतु अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित किया गया, जिसमें जिला विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं उप संचालक कृषि जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जिला विभागीय जांच अधिकारी के प्रकरण

14  फरवरी 2024 के द्वारा धनेश्वर सिंह ठाकुर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित किये जाने के उपरांत ठाकुर को विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर 21 मार्च 2024 के तहत दिया गया धनेश्वर सिंह ठाकुर के द्वारा अधिरोपित आरोपों के संबंध में अपना अंतिम जवाब 12 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत किया गया। जिला विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित होने के कारण धनेश्वर सिंह ठाकुर का  छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (पांच) के तहत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया गया है।

 

 
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