छत्तीसगढ़

युवती का अपहरण, बलात्कार,हत्या,फिरौती का खुलासा: जिसकी फिरौती मांगते रहे उसे मारकर दफना दिया था,5 आरोपी गिरफ्तार, युवती का शव बरामद

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कोरबा-  लापता हुई संतोषी विश्वकर्मा की 15 लाख फिरौती मांगने के मामले में पतासाजी में बड़ा खुलासा हुआ है। उसका अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दफन कर दिया गया था। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
कोरबा जिलान्तर्गत बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कृष्णा विश्वकर्मा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.09.2023 के प्रात: लगभग 08:00 बजे उसकी लडकी संतोषी विश्वकर्मा सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जा रही हूं कहकर घर से गई है, जो दिनांक 30.09.2023 तक वापस घर नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा थाना बांगो में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

थाना बांगो में गुम इंसान क्रमांक 32/2023 कायम कर जांच पतासाजी किया जा रहा था, कि विवेचना दौरान अपहृता संतोषी विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर से घर की मोबाईल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर बोला कि आपकी लड़की संतोषी को मैं किडनैप कर लिया हूं, मुझे 1500000 (पन्द्रह लाख) रूपये बताये हुये जगह पर लाकर दो तब मैं आपकी लड़की को छोड़ दूंगा। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़की को किडनैप कर फिरौती रकम मांगने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर अपराध धारा 364 (क), 365 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित कर अलग- अलग जगह पाली, पोडी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिश दी गयी जो आरोपीयो के द्वारा लगातार जगह बदल कर गिरफ्तारी के डर से लुकछिप रहे थे।

आरोपियों के द्वारा दिनांक 28-11-2023 को न्यायालय कटघोरा में अपने आपको आत्मसमर्पण किया जा रहा था जहां पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपीगणो से कडाई से पूछताछ करने पर अपहृता को आरोपी सोनू लाल साहू के द्वारा गला घोट कर मारकर थाना पाली केराझरिया जंगल में रखकर सोनू लाल साहू ने अपने अन्य चार साथियों संदीप भोई, विरेन्द्र भोई, सुरेन्द्र भोई, जीवा राव जाघय के साथ मिलकर जमीन में दफना देना जुर्म स्वीकार किये। आरोपीगणो को लेकर घटना स्थल केराझरिया थाना पाली के जंगल में आरोपियो के निशानदेही पर दफन शव को बरामद किया किया गया।

अपहृता के परिजनो के द्वारा अपनी बेटी संतोषी विश्वकर्मा का होना पहचान किया गया। आरोपीयो से घटना में प्रयुक्त गैती फावडा अन्य वस्तुओं को जप्त किया गया, उक्त प्रकरण मे शव उत्खनन बाद
आरोपीगण (01) संदीप भोई पिता पंचराम भोई उम्र 21 वर्ष साकिन सलिहाभांठा पोंडी थाना पाली (02) विरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली (03) सुरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 21 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली (04) जीवा राव जाघय पिता कृष्णा राव जाघय उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली (05) सोनू लाल साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 27 साल साकिन पोड़ी बनिहार मोहल्ला थाना पाली के विरुद्ध धारा 364 (क), 365, 302, 201, 120 बी, 376 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

 
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