छत्तीसगढ़

परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

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बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय के. अलंग द्बारा स्कूल एवं कॉलेज के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनिविस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लम्बे चोंगे वाले लाऊडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधितकिया गया है साथ ही एक से अधिक लाऊडस्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभाग मुख्यालयों मेंअनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिकदण्डाधिकारी, उपतहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवंकार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां ये सक्षम अधिकारी न हो वहां ग्रामीणक्षेत्रों के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकताहै। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नîसग होम,न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायतएवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाषकेन्द्र आदि से 2०० मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 1० बजे सेप्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध 31 मई तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

 
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