राज्य एव शहर

चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर  संजीवनी सहायता से होगा इलाज

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के बाहर से आये केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियो, मतदान कार्मिक जैसे पंचायत शिक्षक, नगरीय निकाय शिक्षक संवर्ग के कार्मिक जो राज्य शासन के नियमित कर्मचारी नहीं है तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न अशासकीय कर्मचारी तथा ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और सहायक इत्यादि को निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संजीवनी सहायता कोष के अंतर्गत आकस्मिक उपचार, सहायता की पात्रता होगी। आकस्मिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में संजीवनी सहायता कोष से इस शर्त पर सहायता की पात्रता होगी कि इलाज की राशि का भुगतान संबंधित को न देते हुए सीधे इलाज करने वाले चिकित्सा संस्थान को किया जाएगा। संबंधित कार्मिक के निर्वाचन कर्त्तव्य में कार्यरत होने का प्रमाणपत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसके आधार पर यह सहायता स्वीकृत की जाएगी।

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Back to top button