प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर सिपाही से लेकर निरीक्षक रैंक तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की तैयारी में है. हाईकोर्ट में दाखिल एक कैविएट से इसके संकेत मिल रहे हैं.राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर बताया गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग के मापदंडों के मुताबिक पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जाना है, जिसमें प्रभावित कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दे सकते हैं. पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्रशासनिक आधार पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का ट्रान्सफर किया जा रहा है, जो लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं. ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि ट्रांसफर से प्रभावित उक्त स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग कर सकते हैं, इसलिए यह कैविएट लगाया जा रहा है, ताकि भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 02.06.2023 के निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में न्याय के हित में किसी भी अंतरिम / स्थगन / सुरक्षात्मक आदेश पारित करने से पहले कैविएटर / छत्तीसगढ़ राज्य को सुनवाई का अवसर दिया जाए.
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