छत्तीसगढ़नेशनल

कलेक्टर ने किया प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

https://www.facebook.com/share/Xojit7vcWzNoKuyP/?mibextid=oFDknk

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव ने अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र पाटले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अनुभाग लोरमी तथा पथरिया के राजस्व, अपील पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है तथा धारा 165 (6) भू-राजस्व संहिता एवं पंचायत अपील तथा अनुभाग मुंगेली के राजस्व अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों एवं खाद्य शाखा को छोड़कर) का निराकरण, सक्षम अधिकारी के हैसियत से नजूल कर निर्धारण एवं नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण, नजूल अधिकारी मुंगेली के दायित्वों का निर्वहन, नजूल एवं नजूल से अतिरिक्त अन्य समस्त पट्टों को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन या अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करने के साथ ही प्रभारी अधिकारी जिला विवाह अधिकारी, जिला भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, लायसेंस शाखा, सी.एस.आर., भू-अर्जन, भू-बंटन शाखा, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री गणों की घोषणाएं, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग (शिक्षा- समग्र शिक्षा, एस.एस.ए., आरएमएस, साक्षरता आदि), स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम एवं हिन्दी माध्यम स्कूल की नस्तियां आपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना), मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं लाईवलीहुड काॅलेज, रोजगार विभाग, कोषालय विभाग की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना, स्टेशनरी व प्रपत्र शाखा, कानून व्यवस्था से संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे), जिला शहरी विकास अभिकरण, नगरपालिका, नगर पंचायत के नस्तियों का निराकरण, जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन-समीक्षा, जिला नाजरात शाखा, वित्त एवं स्थापना, उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयकों एवं अवकाश स्वीकृति (नस्तियों के निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करें), अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो 5000.00 हजार रूपये की कीमत तक की हो का अपलेखन करने हेतु नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य संपादित करेंगे।

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button