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छग में आईडी एक्ट लागू के तुरंत बाद श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, गया सौंपा चेयरमैन का दायित्व

रायपुर। उद्योगों की नगरी कोरबा और प्रदेश के श्रमिकों के लिए शुक्रवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर छत्तीसगढ़ में आईडी एक्ट लागू कर दिया गया है, तो दूसरी ओर प्रदेश के लोकप्रिय श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसीएल) का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे श्रम और श्रमिकों के बेहतर वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य की राह प्रशस्त करने में दोहरी ऊर्जा से विकास के नए कार्य तेज होंगे। उल्लेखनीय होगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी एक्ट) विलोपित कर दिया था। इसके साथ ही शुरू विवादित रहे औद्योगिक संबंध अधिनियम  (आईआर एक्ट) को लागू कर दिया गया, जिसे श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की पहल पर विष्णुदेव सरकार ने विलोपित कर आईडी एक्ट पुनः लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार को सीएमओ ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के नाम और आदेशानुसार एमएल पंवार, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 17 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उक्त निगम में लखनलाल देवांगन, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

छग में आईडी एक्ट लागू, मानमानियों के संगठन इंटक की मान्यता के दिन पूरे

प्रदेश में आईडी एक्ट लागू होने के साथ ही मनमानियों और तानाशाही के साथ वर्चस्व की लड़ाई में बिखरते संगठन इंटक की मान्यता भी समाप्त हो गई है। इससे उद्योग जगत और श्रमिकों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले संगठनों में हर्ष की लहर है। बता दें कि बीते माह 24 फरवरी को सीआईटीयू से संबद्ध भारत अल्यूमिनियम इम्पलाइज यूनियन के महासचिव अमित गुप्ता ने श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखनलाल देवांगन को इसकी जरूरत बताते हुए एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी एक्ट) एल्यूमिनियम उद्योग मे लागू करने की गुजारिश की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एल्युमीनियम उद्योग में औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी एक्ट) को वर्ष 2021 में विलोपित करके औद्योगिक संबंध अधिनियम (आईआर एक्ट) लागू कर दिया गया। औद्योगिक संबंध अधिनियम (आईआर एक्ट) अस्तित्व में आने के समय से ही विवादित कानून रहा है। इस कानून में श्रमिक संघ के प्रतिनिधित्व के प्रावधान विवादास्पद रहा है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए भारत अल्यूमिनियम इम्पलाइज यूनियन की ओर से श्रम मंत्री श्री देवांगन से अनुरोध किया गया कि छतीसगढ़ राज्य में एल्युमीनियम उद्योग से औद्योगिक संबंध अधिनियम (आईआर एक्ट) को विलोपित करके औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी एक्ट) लागू किया जाए। इस मांग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार किया गया और प्रदेश में आईडी एक्ट लागू कर दिया गया है।

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