13.08.22| छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए एक यह खबर किसी खुशखबरी से काम नहीं है। बघेल सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगे बैन को हटाने का फैसला लिया है। लंबे समय से इस ट्रांफर बैन के हटने की खबरे सामने आरही थी लेकिन अब सब कुछ साफ़ हो चूका है।
प्रदेश की नई ट्रांसफर नीति अब सामने आचुकी है। इस संबंध में आदेश जारी जारी कर स्थानांतरण (तबादला) नीति वर्ष 2022 को पेश किया गया है। कब, किसका, कैसे ट्रांसफर होगा, इसे लेकर नियम बना दिया गया है। इसमें जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी, राज्य स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल विभाग के कर्मियों के लिए नियम तय किए गए हैं। जिला स्तर पर 10 सितंबर तक, प्रदेश स्तर पर 30 सितंबर तक सभी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएंगे।
इस दौरान बीजेपी के ट्रांसफर नीति को उद्योग नीति में बदलने के तंज पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों तक ये यही करते आए हैं। अपना अनुभव वो बार बार उदृत करते हैं कि हम लोग जो करते हैं वो नहीं होगा। सीएम ने कहा कि सारे ट्रांसफर पारदर्शी होंगे और यदि इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी।
बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शासकीय योजनाओं के सुचारूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए।






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