February 6, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
कांग्रेस के पूर्व सभापति सोनी उद्योग मंत्री के विकास कार्यों के हुए मुरीद, भरे मंच से तारीफों के पुल बांध रहे, देखे वीडियोकांग्रेस ने 24 बागी नेताओं को पार्टी से निकालाढीठ हो गए हैं हाथी: सायरन हो रहा बेअसर, केंदई रेंज में तोड़े घरबिलाईगढ़ में नामांकन रद्द कराने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों पर FIR दर्जनौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगीसीमांकन के बाद नकटा तालाब पर अवैध अतिक्रमण करने वालो पर की गई कार्यवाही5 महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पणमिनपा-अरबराजमेंटा पहाड़ी में आईईडी लगाने में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तारमां कर्मा के नाम से डाक टिकट हुआ जारी, लोगों में 1 लाख टिकट बांटेंगे तोखनमुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कड़क चाय का जायका
छत्तीसगढ़

आज पेंड्रा की गोरखपुर जेल से रिहा होंगे अमित जोगी

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी आज पेंड्रा की गोरखपुर जेल से रिहा होंगे। हाइ कोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी लेकर वकील पेंड्रा की निचली अदालत में जाएंगे। ऐसे में प्रदेशभर से पार्टी के पदाधिकारी व समर्थकों के पेंड्रा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद मरवाही के पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेशअध्यक्ष अमित जोगी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने गौरेला थाने में अमित जोगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक अमित ने 2013 में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित मरवाही सीट से चुनाव लड़ने के लिए कूटरचना कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने सरकार के साथ धोखाधड़ी की।
पुलिस ने अमित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 3 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया। उसकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया। आवेदन पर गुरुवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि समीरा पैकरा ने अमित जोगी के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हाई कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की थी।
पूर्व में हाई कोर्ट ने याचिका में सुनवाई से इन्कार किया है। इसी मामले में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला दस्तावेज पर आधारित है। वहीं, शासन की ओर से इसे गंभीर अपराध बताते हुए जमानत देने का विरोध किया गया। कोर्ट ने शासन व याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद अमित जोगी को सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जमानत में छोड़ने व आवेदक को मामले की जांच व सुनवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
पेंड्रा की अदालत से जारी होगा रिहाई आदेश
जमानत मिलने पर भी अमित जोगी तुरंत रिहा नहीं होंगे। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ पेंड्रा अदालत में पेश करनी होगी। अदालत हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जमानत प्रदान करते हुए रिहाई आदेश जारी करेगी। यह आदेश जेल में जमा होने के बाद रिहाई होगी। इस प्रक्रिया का देखते हुए अमित के शनिवार तक रिहा होने की संभावना है।

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close