आरपीएफ जवान के हथियार चोरी मामले में आरोपी को 6 साल की सजा

बिलासपुर । आरपीएफ जवान के हथियार चोरी मामले में विशेष रेलवे न्यायालय ने आरोपी रंजीत मरकाम को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चर्चित मामले में ट्रेन यात्रा के दौरान आरपीएफ जवान के बैग से दो पिस्टल, 24 कारतूस और चार मैगजीन चोरी हो गई थीं।
घटना के बाद जीआरपी बिलासपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर चोरी गए सभी हथियार और कारतूस बरामद कर लिए थे।
जानकारी के अनुसार, आरपीएफ का एक जवान ट्रेन से यात्रा कर रहा था। इसी दौरान उसके बैग में रखे दो सरकारी पिस्टल, 24 कारतूस और चार मैगजीन चोरी हो गए। हथियार चोरी होने की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा एजेंसियों और जीआरपी में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी बिलासपुर ने तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की।
तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी रंजीत मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी गए दोनों पिस्टल, 24 कारतूस और चारों मैगजीन सुरक्षित बरामद कर ली गईं। समय रहते हथियार बरामद होने से किसी संभावित आपराधिक घटना की आशंका भी टल गई।
मामले की सुनवाई विशेष रेलवे न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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