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Korba Breaking : कुख्यात डीजल चोर नवीन कश्यप जिला बदर, SECL खदानों में डीजल चोरी पर लग सकती है लगाम !

कोरबा। जिले में सक्रिय बताए जा रहे डीजल चोरी गिरोहों पर बड़ा प्रशासनिक प्रहार हुआ है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत शांति नगर बलगी, थाना बांकीमोंगरा निवासी 31 वर्षीय नवीन कश्यप के खिलाफ एक वर्ष का जिला बदर आदेश जारी किया है।

प्रशासन के इस फैसले को कोरबा क्षेत्र की खदानों, खासकर एसईसीएल (South Eastern Coalfields Limited) की खदानों में डीजल चोरी की घटनाओं पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार डीजल चोरी से जुड़े कई मामलों में उसका नाम चर्चा में रहा है और पुलिस अभिलेखों में उसके खिलाफ विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं।

SECL खदानों में लंबे समय से चिंता का विषय

कोरबा जिले की एसईसीएल खदानों में डंपर, हाइवा और भारी मशीनों से डीजल चोरी की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। खदान क्षेत्र में डीजल की कालाबाजारी और अवैध निकासी लंबे समय से प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई थी।

ऐसे में नवीन कश्यप के जिला बदर होने से यह माना जा रहा है कि डीजल चोरी के नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से किसी विशेष मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

24 घंटे में छोड़ना होगा जिला

जारी आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाना होगा।

आदेश प्रभावी रहने तक बिना पूर्व वैधानिक अनुमति इन जिलों की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

 
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