छत्तीसगढ़

मक्का के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर हुई कार्यवाही

कोण्डागांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत मंडी समिति के अधिकारी सचिव  सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में निरीक्षण दल द्वारा वाहनों की सघन जांच निरीक्षण दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जून 2025 को ग्राम भारसोण्डी (ओड़िशा) निवासी नेपाल घरामी को ग्राम व तहसील माकड़ी में वाहन क्रमांक सीजी04 एमएच 5106 में 500 बोरा एवं ग्राम अम्पानी (ओड़िशा) निवासी उपेन्द्र मांझाी को 14 जून को वाहन क्रमांक सीजी 04 जेडी 5226 में 387 बोरा में अधिसूचित कृषि उपज मक्का का परिवहन बगैर मंडी कागजात व दस्तावेज के अभाव में परिवहन करते पाये जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत् जप्ती अभिग्रहण की कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना माकड़ी में उपज सहित वाहन पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। उक्त प्रकरण का मंडी अधिनियम 1972 को धारा 19(4) के तहत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फीस कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रशमन समझौता शुल्क ली गई। जप्ती प्रकरण पर मंडी अधिनियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 92 हजार 805 रूपए की राशि संबंधित व्यपारियों से वसूली गई। विगत वर्ष 2024-25 में भी मक्का के अवैध व्यापार के कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 03 लाख 20 हजार की वसूली की गई है।

 
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