छत्तीसगढ़

मुआवजा घोटाला: दो पटवारी निलंबित, जानें क्या है मामला…

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रायगढ़ । मुआवजा घोटाले में कार्यवाही करते हुए दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। बजरमुडा मुआवजा घोटाले में निजी भूमि स्वामियों को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों पटवारी ने बड़ी गड़बड़ी की थी। मामले में राजस्व सचिव ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसके बाद एसडीएम घरघोड़ा ने यह आदेश जारी किया है।

सीजीपीडीसीएल (छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी) को आवंटित कोल ब्लाक गारे-पेलमा सेक्टर-3 के प्रभावित ग्राम बजरमुड़ा में एक फसली कृषि भूमि को दो-फसली, कच्चे मकान को पक्का, व पौधों को पेड़ बताकर व अन्य कई तरीके से परिसंपत्तियों की गणना गलत तरीके से कर निजी भू-स्वामियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से गणना पत्रक तैयार किया गया था।

इसके आधार पर मुआवजा भी जारी कर दिया गया। इस मामले को लेकर हुई शिकायत की जांच में शिकायत को प्रमाणित पाया गया। जिसके आधार पर राज्य स्तरीय टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व सचिव ने दोबारा गणना करने व संलिप्त अधिकारी व कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

आदेश के बाद इस मामले में तमनार के हल्का नंबर 14 में पदस्थ पटवारी जितेंद्र पन्ना जो कि वर्तमान में घरघोड़ा के हल्का नंबर 02 में पटवारी के रूप में पदस्थ है, तमनार के हल्का नंबर 14 के तत्कालीन पटवारी मालिक राम राठिया जो कि वर्तमान में तमनार में ही हल्का नंबर 6 में पदस्थ है को एसडीएम ने निलंबित किया है। निलंबन अवधी में दोनो का मुख्यालय कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित भू-अभिलेख कार्यालय तय किया है।

 

 
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