छत्तीसगढ़

एसआईटी का गठन पुलिस एक्ट के नियमानुसार, जरूरत पड़ी तो करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में भी होगा संशोधन

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रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में चल रही एसआईटी जांच और अंतागढ़ टेप मामले में आज बड़ा देते हुए कहा कि प्रदेश में एसआईटीका गठन पुलिस एक्ट के नियमानुसार हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में भी जरूरी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने इस बात के भी साफतौर पर संकेत दिये कि अंतागढ़ टेप मामले में अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी।
बता दें गृहमंत्री साहू ने यह बयान बिलासपुर दौर के दौरान दिया है। उन्होंने इस बात से साफ इंकार किया है कि प्रदेश में जो जांचे चल रही हैं वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हो चल रही हैं। सवाल में जवाब में गृहमंत्री ने कहा जो भी काम हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी जांच चल रही है, वो न्यायसंगत तरीके से चल रही है।
वहीं उन्होंने इस बात के भी संकेत दिये की कांग्रेसियों के खिलाफ प्रदेश में जितने भी राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका परीक्षण कराकर वापस कराने की कोशिश की जायेगी।

 
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