छत्तीसगढ़

15 करोड़ की ठगी के मामले में केके श्रीवास्तव के खिलाफ FIR

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रायपुर । राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। कांग्रेस शासनकाल में खुद को मंत्री का करीबी बताकर छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्ति केके श्रीवास्तव ने दिल्ली के कारोबारी से धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने इसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में की है।

ठगी का मामला
केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में स्मार्ट सिटी में 15 करोड़ का काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी रावत एसोसिएट के मालिक अशोक रावत को अपना निशाना बनाया। 2023 में कांग्रेस शासन के समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम दिलाने के एवज में केके श्रीवास्तव ने 15 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके बाद अब कंपनी के मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर तेलीबांधा थाना में आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर का विवरण
तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, रावत एसोसिएट के मालिक पीड़ित अशोक रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 2023 में कांग्रेस शासन के वक्त आचार्य प्रो. कृष्ण के माध्यम से केके श्रीवास्तव से मुलाकात हुई थी। इसके बाद केके श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक राजनेता के भाई के माध्यम से दिलाने का दावा किया और इसके लिए 15 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस मनी सिक्योरिटी के रूप में मांगे।

फर्जी दस्तावेज और ठगी
फर्जी दस्तावेज तैयार कर केके श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी का पूरा काम दिलाने का झांसा देकर 7 अलग-अलग बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए की राशि डलवा ली। पूरे रकम लेने के बाद भी स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं मिला और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी या राजनेता से कोई मुलाकात हुई।

फर्जी मेमोरेंडम और धमकियां
पीड़ित के लगातार दबाव बनाने के बाद ठग के राज्य सरकार के साथ ग्लोमैक्स इंडिया के नाम से फर्जी मेमोरेंडम तैयार कर व्हाट्सएप पर भेजा गया। इसके बाद कंपनी ने सरकार के मेमोरेंडम को फर्जी पाया। पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। केके श्रीवास्तव ने पीड़ित और उसके परिवार को धमकी दी कि शिकायत करने पर उनकी जान को खतरा होगा।

पुलिस कार्रवाई

रावत एसोसिएट की शिकायत के बाद तेलीबांधा थाना में आरोपी केके श्रीवास्तव और कंचन श्रीवास्तव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

 

 
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