छत्तीसगढ़

संतोषीनगर चौक से बोरियाखुर्द तक मध्यम-भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री

Spread the love
Listen to this article

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह द्वारा रायपुर शहर के पुराने धमतरी रोड पर संतोषीनगर चौक से बोरियाखुर्द कमल विहार चौक तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर सुबह 08:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 04:00 बजे से रात 09:00 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिबंध:
पिछले तीन वर्षों में इस मार्ग पर 32 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप लोक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया।

प्रतिबंध का प्रभाव:
यह मार्ग संतोषीनगर चौक से होकर बोरियाखुर्द, डुंडा-सेजबहार, मुजगहन, और भखारा होते हुए धमतरी तक जाता है। इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कई नई कॉलोनियां और शैक्षणिक संस्थान विकसित हुए हैं, जिनमें हजारों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। सुबह और शाम के समय इन संस्थानों में जाने वाले छात्रों को राहत मिलेगी।

ट्रैफिक दबाव और दुर्घटनाएं:
संतोषीनगर से बोरिया खुर्द तालाब तक नए फोर लेन के निर्माण से यह मार्ग अधिक सुविधाजनक हो गया है, जिससे मध्यम और भारी मालवाहक वाहन चालक इस मार्ग का अधिक उपयोग करने लगे हैं। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई।

कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश क्रमांक 568/अ.जि.द./ए.एस.डब्ल्यू./2024 के माध्यम से यह प्रतिबंध लगाया। इस आदेश के बाद नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त को संतोषीनगर चौक और कमल विहार चौक दोनों ओर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, जो प्रतिबंधित मार्ग और समय को दर्शाएगा।

यह प्रतिबंध लोक सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button