छत्तीसगढ़

SI-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामला, याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज

Spread the love
Listen to this article

बिलासपुर-  प्रदेश में एसआई-प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई याचिका पर याचिकाकर्ताओं की अंतरिम अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले में 700 प्रतियोगियों की ओर से दायर 122 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने बंद लिफाफे में अपना जवाब प्रस्तुत किया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था. 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षार्थियों ने गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में ​​​​याचिका लगाई.

हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए अंतरित राहत नहीं दी थी, लेकिन राज्य सरकार को गड़बड़ियों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2023 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है. इसलिए अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है.

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button