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पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप : अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, CBI जांच की उठाई मांग

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में हुए सूबेदार, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी व घोटाले का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है और मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती कमेटी से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को बाहर रखने व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही नई भर्ती कमेटी गठित करने की मांग की है.दरअसल डोंगरगढ़ के रहने वाले शिवाजी सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार,सब-इन्सपेक्टर व प्लाटून कमांडर एवं अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया. भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा समेत अन्य सदस्यों ने जानबूझकर गंभीर अनियमितता और गड़बड़ी की है.

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में गड़बड़ियों की जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ष 2006-2008 व वर्ष 2011-2013 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अंतर्गत प्री एवं मेंस परीक्षा व्यापमंं ने आयोजित की थी एवं व्यापम ने ही रिजल्ट जारी किया था. वर्ष 2021-2023 की प्री परीक्षा व मुख्य परीक्षा का रिजल्ट व्यापमं द्वारा पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया था, लेकिन भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा ने व्यापमं को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने से रोक दिया. उनके द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम सिर्फ सीरियल नंबर से जारी किया गया. उम्मीदवारों के नाम सहित महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दी गई.

याचिकाकर्ताओं ने 15 जून 2023 के कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच के आदेश की कॉपी पेश की है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है. इसी आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई है.

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