छत्तीसगढ़

व्यय की गलत जानकारी दी तो 3 साल के लिए अयोग्य घोषित हो सकता है प्रत्याशी

28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते

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रायपुर। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए तक है। यदि प्रत्याशी इससे ज्यादा खर्च करता है या निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष चुनाव खर्च का गलत या असत्य लेखा प्रस्तुत करता है तो उससे लोक प्रतिनिधित्व की धारा 10 (क) के अधीन प्रत्याशी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है भले ही वह निर्वाचित ही क्यों न हो गया हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. व्दारा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार रायपुर जिले की 7 विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नियम के अनुसार नामांकन से चुनाव होने तक की अवधि में तीन बार अपने चुनाव के खर्च के व्यय के बारे लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय के प्रेक्षक का कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि धरसींवा विधानसभा का प्रत्याशियों को पहली बार क्रमशः 10 व 11 नवंबर को, दूसरी बार 14 एवं 15 नवंबर को तथा तीसरी बार 18 व 19 नवंबर को अपने चुनाव खर्च का विवरण व बिल, वहाऊचर प्रस्तुत करना होगा । विधानसभा क्षेत्र रायपुर नगर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम के प्रत्याशियों को पहली बार 10, 11 व 12 नवंबर को, दूसरी बार 14,15 व 16 नवंबर को तथा तीसरी बार 18 व 19 नवंबर को अपने चुनाव खर्च के लेखा रजिस्टर के साध बिल व व्हाऊचर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु कलेक्टोरेट स्थित पुराना डीआरडीए कार्यालय के प्रथम तल स्थित भवन में सहायक व्यय प्रेक्षक से संपर्क करना होगा ।

 
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