छत्तीसगढ़नेशनल

बिना लाइसेंस उर्वरक भण्डारण और बिक्री पर कृषि विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही

कोरबा 11 अगस्त 2023/ कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक भण्डारण और बिक्री पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा पाली विकास खंड के ग्राम हरदी बाजार, सिरली, बोइदा, उतारदा, में कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें कान्हा कृषि केंद्र में पीओएस मशीन और भौतिक उपलब्ध खाद में भिन्नता पाए जाने पर नोटिस दिया गया एवं उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु वरिष्ठालय को पत्र प्रेषित किया गया। नारायण प्रसाद शर्मा ग्राम बोइदा में उर्वरक का भंडारण दर्शित नक्शे में ना करने पर एसएसपी का वितरण प्रतिबंधित किया गया नोटिस जारी किया गया।

 

न्यू रमेश ट्रेडर्स में 8 बैग डीएपी बीमा पीओएस मशीन में एंट्री के पाया गया जिसे विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया पीओएस और उपलब्ध खाद की मात्रा में अंतर के लिए नोटिस जारी कर लाइसेंस निरस्त करने की प्रतिवेदन वरिष्ठलय को प्रेषित किया गया। इसी तरह यदुराज ट्रेडर्स हरदीबाजार में पीओएस मशीन और उपब्ध खाद की मात्रा का मिलान सही नही पाने पर नोटिस दिया जाकर पीओएस में दर्ज नहीं 12 बैग यूरिया को प्रतिबंधित किया गया। उक्त छापामार कार्यवाही उपसंचालक कृषि श्री अजय अनंत एवं कलेक्टर कोरबा के मार्गदर्शन में उर्वरक निरीक्षक राजेश्वरी राय, अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश भारती सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहकर बिना लाइसेंस और गलत तरीके से व्यापार कर रहे बिक्रेताओ को नोटिस जारी के लाइसेंस निरस्तीकरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई।

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