छत्तीसगढ़

ओव्हरलोडिंग वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए-अकबर

परिवहन मंत्री ने ली परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ओव्हरलोडिंग वाहनों पर उचित कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी

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रायपुर/परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कहा गया कि मेला, पिकनिक, विवाह तीर्थयात्रा इत्यादि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत जिला परिवहन अधिकारी अस्थायी परमिट जारी कर सकेंगे इससे आवेदकों का कार्य जिला परिवहन कार्यालय में हो सकेगा। इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। श्री मोहम्मद अकबर ने कहा इससे दूरस्थ और ग्रामीण अंचलो के रहवासियों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओव्हरलोडिंग वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि चिन्हित स्थानों पर नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग करें और ओव्हरलोड पाए जाने पर वाहनों की कार्रवाई करें। इससे सड़क दुर्घटनाओं पर भी कमी आएगी और जान-माल की नुकसान से बचा जा सकेगा। जो कार्य करें वह नियम अंतर्गत करें और जनहित का ध्यान रखें। उन्होंने रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, अम्बिकापुर, सूरजपुर जिलों में ओव्हरलोडिंग वाहनों पर पर्याप्त कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की।
श्री अकबर ने कहा कि यात्री वाहनों विशेषकर बसों के परमिट जारी करते समय यह ध्यान रखें कि समय चक्र के टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और स्वरोजगार हेतु परिवहन के व्यवसाय में आने वाले का संरक्षण होगा और नए रूटों पर भी यात्री वाहन का परिचालन होगा। परमिट देने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन करें और अच्छे और प्रदेश के परिस्थति के अनुकूल उपायों को ग्राहय करें।
उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों द्वारा परमिट शर्तो का उल्लंघन के संबंध प्रवर्तन स्टाफ द्वारा सतत निगरानी रखा जाए। अन्तर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करने पर विचार किया जाए साथ जिन राज्यों के साथ पारस्परिक समझौता है उन राज्यों के साथ फेरे बढ़ान,े मार्गों के युक्तियुक्तकरण हेतु विशेष प्रयास किया जाए, जो बस परमिट जारी होने के बाद अभी तक नहीं उठाए है उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में अर्न्तक्षेत्रीय परमिट के तहत एक परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट जारी किए जाने के पश्चात 15 दिन के भीतर दूसरे परिवहन प्राधिकार से अनिवार्य रूप से काउंटर साइन कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही परमिट को लीज में दिए जाने के संबंध 2 महीने के भीतर वाहन प्रतिस्थापन किए जाने के नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एक वाहन पर एक परमिट पर भी चर्चा हुई और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि मई महीने में 248 जून महीनों में 729 और जुलाई महीने में अब तक 414 वाहनों ओव्हरलोड की कार्रवाई की गई और करीब दो करोड़ 10 लाख 54 हजार से अधिक राशि चालान के रूप में प्राप्त की गई। इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, परिवहन विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, अपर परिवहन आयुक्त एस.आर.पी. कल्लुरी तथा समस्त संभाग आयुक्त व परिवहन विभाग के मुख्यालय के सभी अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी उपस्थित थे।

 
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