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भाजपा पार्षद प्रत्याशी सुमन जायसवाल को कोर्ट से झटका, अधिवक्ता अब्दुल रहमान की दलीलों के बाद चुनाव याचिका खारिज

 

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 28 (एसबीएस कॉलोनी, एसईसीएल कॉलोनी 01) से पार्षद पद की भाजपा प्रत्याशी रही सुमन जायसवाल को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हार के बाद उन्होंने विजयी प्रत्याशी सिमरनजीत कौर के खिलाफ दाखिल की गई चुनावी याचिका में उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

इस प्रकरण की सुनवाई प्रधान जिला न्यायाधीश एस. शर्मा की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अब्दुल रहमान ने लिखित दलील पेश करते हुए कहा कि सिमरनजीत कौर की जाति पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो कोई निलंबन आदेश जारी किया गया है और न ही कोई स्थगन आदेश पारित हुआ है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भी इस संबंध में संपूर्ण जांच की गई थी और तहसीलदार कोरबा को प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसके बाद उनकी जाति पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को उपस्थित होकर अपनी बात रखने का अवसर दिया, किंतु न तो सुमन जायसवाल और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस पर अदालत ने मामले को “अदम पैरवी” (non-prosecution) में मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी सुमन जायसवाल को निर्दलीय प्रत्याशी सिमरनजीत कौर ने बड़े अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गीता कुलदीप भी इसी वार्ड से चुनाव मैदान में थीं। उनको भी चुनाव याचिका में उत्तरवादी बनाया गया था जिनके अधिवक्ता गणेश कुलदीप थे।

 
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