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जिस प्रेमचंद पांडेय को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने साधा था कलेक्टर पर निशाना, उसी पर व्यापारी ने लगाया करोड़ों रुपयों की वादाखिलाफी और धमकी का आरोप, टोल प्लाजा ठेका साझेदारी विवाद पहुँचा न्यायालय, रायपुर में व्यापारी ने दी थी शिकायत — अब 11 नवंबर से होगी सुनवाई

रायपुर/कोरबा। टोल प्लाजा के ठेके को लेकर मचे विवाद ने अब कानूनी शक्ल ले ली है। वही नाम — प्रेमचंद पांडेय, जिसे लेकर हाल ही में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर निशाना साधा था — अब एक व्यापारी द्वारा धमकी, गाली-गलौज और करोड़ों की वादाखिलाफी के आरोपों में घिर गया है।

रायपुर निवासी कारोबारी रासू जैन ने कोरबा निवासी प्रेमचंद पांडेय के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय रायपुर में परिवाद दायर किया है। परिवाद में कहा गया है कि दोनों के बीच नेशनल हाइवे अथॉरिटी (NHAI) के टोल प्लाजा ठेकों को लेकर साझेदारी की बात हुई थी।

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बकौल रासू जैन, दिसंबर 2024 में प्रेमचंद पांडेय ने रायपुर आकर निवेश का प्रस्ताव दिया था — कि वह टोल ठेका प्राप्त करने के लिए लगने वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य खर्चों में आधी राशि देगा, और मुनाफे में भी आधा हिस्सा लेगा। इस पर दोनों के बीच मौखिक सहमति बनी।

इसके बाद व्यापारी की फर्म मेसर्स विनोद कुमार जैन ने NHAI से सात टोल प्लाजा का ठेका हासिल किया, जिसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करीब ₹10.5 करोड़ थी। समझौते के अनुसार पांडेय को ₹5 करोड़ की हिस्सेदारी देनी थी, मगर उसने सिर्फ ₹96.9 लाख ही दिए।
शेष रकम देने से उसने इनकार कर दिया, बावजूद इसके अब वह ठेके में अपना हक जताने लगा।

परिवाद में कहा गया है कि जब व्यापारी ने शेष रकम की मांग की, तो प्रेमचंद पांडेय ने फोन और व्हाट्सएप पर गालियां देते हुए “30 गोली मार दूँगा” जैसी धमकी दी।
इन धमकियों के ऑडियो साक्ष्य न्यायालय में पेन ड्राइव सहित पेश किए गए हैं।

रासू जैन ने पहले रायपुर पुलिस अधीक्षक और थाना तेलीबांधा में शिकायत दी थी, मगर पुलिस ने इसे असंज्ञेय अपराध (Section 174 BNSS) बताते हुए कोई कार्रवाई नहीं की।
इससे निराश होकर व्यापारी ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां परिवाद को स्वीकार कर लिया गया है।


ननकीराम कनेक्शन भी आया सामने

सूत्रों के अनुसार, इसी प्रेमचंद पांडेय को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर स्वयं कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत से मिले थे। उन्होंने कथित रूप से मदनपुर टोल प्लाजा में पांडेय को हिस्सेदारी दिलाने की मांग की थी।
बताया जाता है कि कलेक्टर ने “बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के मदद न कर पाने” की बात कहकर यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।
संभावना जताई जा रही है कि उसी घटनाक्रम के बाद से ही ननकीराम कंवर कलेक्टर के खिलाफ मुखर हो गए।


11 नवंबर से न्यायालय में सुनवाई

रासू जैन द्वारा दायर परिवाद में धारा 296, 316(2)(5), 318(2)(3)(4) और 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं।
न्यायालय ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है और 11 नवंबर 2025 से सुनवाई तय की है।
इस तारीख को अभियुक्त प्रेमचंद पांडेय को भी न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

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