February 5, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
शहर में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस है जरूरी! जयसिंह के लिए 10 साल से एटीएम का काम कर रही नगर सरकार, अब बागी उषा तिवारी पर जयसिंह का नया दांव, क्या है योजना समझिए इस ख़बर में…जिला प्रशासन द्वारा दो दिवस में रोका गया 7 बाल विवाहचुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे तीन डीजे व्हीकल जब्तसीएम साय ने बीजेपी प्रत्याशी की दुकान में चाय बनाकर जनता को पिलाईजब माल घटने लगा, तब करेजा फटने लगा! व्यक्तिगत खुन्नस निकालने प्रतिष्ठित समिति की आड़, अनर्गल आरोपों से छवि धूमिल करने की कोशिश, भ्रष्ट ठेकेदार की पैरवी क्यों?CM विष्णुदेव साय चुनावी आमसभा को कर रहे संबोधित, देखें वीडियों…क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों के लिए 6 हजार नई कुर्सियां, आज पहुंचेंगे 6 टीमों के लीजेंड खिलाड़ीरायगढ़ में सीएम साय का रोड शोराष्ट्रीय रक्षा अध्ययन दल ने किया रक्षात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों का अवलोकनस्टार एयरलाइंस ने शुरू की रायपुर से झारसगुड़ा-हैदराबाद के लिए फ्लाइट
छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन द्वारा दो दिवस में रोका गया 7 बाल विवाह

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

जांजगीर-चांपा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। महिला व बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से 03 फरवरी 2025 को ग्राम बनारी में बालक के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां बालक की उम्र 17 वर्ष 03 माह 23 होना पाया गया। बालक का विवाह 03 फरवरी 2025 को ही निर्धारित था।

विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी थी बारात निकलने के पूर्व ही विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिकाओं एवं उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाइश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालकों के विवाह को रोका गया।

इसी प्रकार 04 फरवरी 2025 को ग्राम मुनुन्द में जांच के दौरान बालक का उम्र 18 वर्ष 04 माह होना पाया गया। जिसका विवाह 05 फरवरी 2025 को निर्धारित था। ग्राम भवतरा में 05 बच्चों का बाल विवाह की सूचना पर अंकसूची के आधार पर कोई भी बालक, बालिका की आयु विवाह योग्य नहीं पाया गया 01 घर मे 02 बालिका दोनों बहने एवं एक परिवार में 02 बालक दोनो भाई का बाल विवाह एवं 01 बालक प्रेम प्रसंग के मामला होने के कारण अमोरा की नाबालिक बालिका को अपने घर ले आया था। जिनका मंडप कार्यक्रम उनके निवास स्थान पर पहुचने के दौरान चल रहा था बालिका को समझाइस देकर उसके माता पिता के साथ घर भेजा गया। विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालक बालिकों एवं उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से 02 दिनों में 07 बच्चों का बाल विवाह रोका गया एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया।

दल में डेटाएनालिस्ट धीरज राठौर, परामर्शदाता प्रजेश शर्मा, पर्यवेक्षक संतोषी कवंर, चाईल्ड हेल्प लाईन समन्वयक निर्भय सिंह, भूपेश कश्यप टीम मेम्बर, उप निरीक्षक जय नारायण मार्बल, प्रधान आरक्षक सतीष सिंह राणा आरक्षक बेद राम पटेल आनंद साण्डे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा कश्यप, नीरा कश्यप ललीता बारमैन एवं आगनबाड़ी सहायिका मीना कश्यप, भगवती चौरस उपस्थित थे।

 

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close