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नया नियम : वाहनों पर नहीं लगाया चमकीला टेप तो लगेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रेट्रो रिफ्लेक्टिव (चमकीला) टेप लगाना अनिवार्य करने जा रही है। केंद्र ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी सभी गाड़ियों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव (चमकीला) टेप लगाना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा जिससे टेप नहीं लगाने पर भारी जुर्माना लगेगा।
क्या है नया नियम : नए नियम के अनुसार सभी प्रकार के वाहनों में आगे-पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव (चमकीला) टेप आवश्यक होगा। इससे यह लाभ होगा कि अंधेरे में रोशनी पड़ने पर ऐसी गाड़ियां नजर आने लगेंगी।
टेप नहीं लगाने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भविष्य में ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं करने का फैसला किया जा सकता है।
खबरों के अनुसार सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप संबंधी अधिसूचना इस हफ्ते जारी कर सकती है। खबरों के अनुसार सड़क सुरक्षा मजबूत करने के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
फिलहाल ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया, ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए जाते हैं। खबरों के अनुसार मंत्रालय ने इस बाबत 1 अगस्त को प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी थी।
ऑटो में यह व्यवस्था 2009 में लागू कर दी गई थी, लेकिन ई-रिक्शा में टेप लगाने का निर्णय टाल दिया गया।
ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब ऐसे वाहनों पर भी टेप लगाना अनिवार्य किया जा रहा है।

 
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