छत्तीसगढ़

अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में दबिश, दस्तावेज के अभाव में फैक्ट्री सील

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राजनांदगांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजनांदगांव द्वारा लगातार प्रतिबंधित खाद्य सामग्री पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में प्राप्त सूचना के आधार पर राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बोइरडीह में संचालित अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में जीएसटी विभाग की उपस्थिति में दबिश दी गई। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में केसर युक्त सितार पैकेट, सुगंधित सुपारी, पाउच पैकेट, पैकिंग मशीन सहित अन्य सामग्री फर्म में पाया गया।

फर्म में उपस्थित सुपरवाइजर से फैक्ट्री संचालन से संबंधित दस्तावेज एवं एफएसएसएआई लायसेंस की मांग की गई। जिस पर वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। संदेहास्पद अवस्था में सामग्री के निर्माण एवं भंडारण पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सुगंधित सुपरी व केसर युक्त सितार पैकेट के नमूने लैब जांच हेतु जप्त किए गए है, साथ ही पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल, सुगंधित सुपारी, पैकेट सितार सहित कुल 23 लाख 47 हजार 300 रूपए की सामग्री को फर्म में उपस्थित सुपरवाइजर संतोष साहू की अभिरक्षा में सीज किया गया तथा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की उपस्थिति में निर्माण स्थल को सील कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान सितार निर्माण में दुर्ग निवासी गुरमुख जुमनानी का नाम सामने आया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

 

 
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