नेशनल

इस जिले में लागू हुई धारा 144…ये है वजह

रीवा

Spread the love
Listen to this article

जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत रात 10  बजे से सुबह 6 बजे तक सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.

18  फ़रवरी तक रोक 

दरअसल, मध्यप्रदेश में मोहन सरकार  बनने के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर यह बजाना भी है, तो इसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के जिलों में भी अमल होने लगा है. रीवा कलेक्टर ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा है कि रीवा जिले में सभी उत्सव तथा आयोजनों में लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं. 18 फरवरी 2024 तक इसकी रोक रहेगी

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button