छत्तीसगढ़

पार्क की जमीन पर तान दिया स्कूल, केपीएस प्रबंधन के खिलाफ FIR

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भिलाई (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर स्थित कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन) के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। केपीएस प्रबंधन पर आरोप है कि स्कूल से लगी पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। इसके लिए निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से न सिर्फ भवन अनुज्ञा ले ली बल्कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया। अब इस मामले में आवेदक वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा की शिकायत पर कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अधयक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल व नगरनिगम भिलाई के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ धारा  419,420,467,468,471,120बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

अपनी शिकायत में रवि शर्मा  ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरू नगर भिलाई व्दारा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों ने मिलीभगत कर खसरा नंबर बदलकर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित भूमि पटवारी हल्का नंबर 15 खसरा नंबर 836/837 आवंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर फर्जी दस्तावेज बनाए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियो से मिलिभगत भवन अनुज्ञा ले ली और भवन निर्माण कराया गया।

खसरा नंबर बदलकर उद्यान की जमीन पर कराया निर्माण
रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरु नगर भिलाई को स्कूल भवन के लिए तत्कालिक मध्यप्रदेश सरकार व्दारा वर्ष 1986 में 60000 वर्गफीट भूमि का आबंटन किया गया। जिसका खसरा नंबर 306 है। छत्तीसगढ़ शासन व्दारा वर्ष 2005 में कृष्णा पब्लिक स्कूल से लगी 95999 वर्गफीट भूमि खसरा नंबर 836-837 विशेष शर्तों पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित किया गया। वर्ष 2007 कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों से मिलीभगत एवं षड़यंत्र कर तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खसरा नंबर 836-837 को बदलकर उसे उनकी जमीन का खसरा नंबर 306 दिखा दिया। यही नहीं इसके बाद पौधरोपण के लिए आरक्षित भूमि में शाला भवन निर्माण के लिए पहले वर्ष 2007 में भवन अनुज्ञा ली और एक साल बाद वर्ष 2008 में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी ले लिया। इसके बाद वर्ष 2012 में नगर निगम के अधिकारियों से मिलिभगत कर नियमतिकरण भी करवा लिया गया।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
रवि शर्मा ने बताया कि यह मामला सामने आने के बाद 2016 में नगर निगम भिलाई को शिकायती पत्र दिया। इस विषय की जांच कलेक्टर व आयुक्त, नगर निगम भिलाई व्दारा पृथक-पृथक करवाई गई। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का स्पष्ट उल्लेख हैं किन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रवि शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पार्क व उद्यान हेतु आरक्षित भूमि में निर्माण कार्य एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रवि शर्मा ने इस मामले में  27 अगस्त 2018 को सुपेला थाना प्रभारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद अब इस मामले में कृष्णा एजूकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों पर अपराध दर्ज किया गया।

 

 
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