July 12, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
सेलम इंग्लिश स्कूल को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान, मुख्यमंत्री ने सराहा नेतृत्वएशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में खेलेंगी बीजापुर की बेटीकोरबा मेडिकल कॉलेज में पंखा-कूलर रिपेयरिंग और खरीदी घोटाला मरीजों को पसीने में तड़पाकर जुलाई में मरम्मत, फिर जनवरी-फरवरी में दोबारा खरीदी, सेटिंग में मलाई उड़ाते रहे अधिकारीसुकमा में 1.18 करोड़ के 23 इनामी नक्सली मुख्यधारा में लौटेजीवन में सफलता के लिए शिक्षा है मजबूत आधार : मुख्यमंत्री सायबोलेरो डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दो घायलअब पुराने पसंदीदा नंबर को नए वाहन में फिर से किया जा सकेगा इस्तेमालनहीं पहुंची एंबुलेंस: बीमार महिला को खाट पर लिटाकर 7 किमी पैदल चले परिजनखेत में पलटी बस, आधा दर्जन यात्री घायल…कोरबा के युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर, रायपुर में कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क आवासीय कोचिंग
नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखे फोड़ने की समयसारिणी

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समयसारिणी जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा.
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जाने थे. बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है.

Related Articles

Check Also
Close