छत्तीसगढ़

कोरबा का डॉन: गोपू पाण्डेय का आतंक, प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

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कोरबा, (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ ) अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह गोपू पाण्डेय उर्फ प्रकाश पाण्डेय (27 वर्ष) ने कोरबा को लंबे समय तक अपने खौफ के साए में रखा है। प्रशासन ने अब उसके बढ़ते आतंक पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने गोपू पाण्डेय को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-3 और 5 के तहत एक बार फिर जिला बदर का आदेश जारी किया है।

गोपू पाण्डेय: अपराध का दूसरा नाम
गोपू पाण्डेय कोरबा का ऐसा नाम बन चुका है, जिसे सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। जमीन कब्जा, अवैध वसूली, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों के लिए कुख्यात गोपू पर अब तक दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसका आतंक इस कदर बढ़ गया था कि व्यापारियों से लेकर आम जनता तक उसकी “फिरौती गैंग” का निशाना बन चुकी है। गोपू पाण्डेय ने कोरबा की शांति व्यवस्था को लंबे समय तक चुनौती दी है। उसका नेटवर्क तोड़ना प्राथमिकता है। जिला बदर का यह आदेश अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून से बड़ा कोई नहीं।

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि गोपू पाण्डेय को 24 घंटे के भीतर कोरबा और समीपवर्ती जिलों बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, और गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही से बाहर जाना होगा। आदेश का पालन न करने पर उसे और कठोर सजा दी जाएगी।

एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने स्पष्ट किया कि गोपू के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह कार्रवाई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अपराधियों को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है।”

कोरबा में गोपू पाण्डेय का नाम अब तक के सबसे बड़े अपराधियों में गिना जा रहा है। प्रशासन की इस सख्ती ने साफ कर दिया है कि कोरबा अपराध मुक्त बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुका है।

 
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