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कोरबा का ज़हरीला सच: क्या बालको का रासायनिक कचरा हजारों ज़िंदगियों पर बन रहा है मौत का साया?

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विकास” के नाम पर ज़हर?

 कोरबा –  छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) पर लगे आरोप अब केवल एक औद्योगिक विवाद नहीं रह गए हैं।

मामला अब हजारों लोगों के जीवन, भूजल, नदियों, वन्यजीवों और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर प्रश्न बन चुका है।

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि एल्युमिनियम उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाला अत्यंत खतरनाक औद्योगिक कचरा “स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल)” खुले क्षेत्रों में फेंका जा रहा है। आरोप है कि इस कचरे में फ्लोराइड, साइनाइड, अमोनिया और अन्य जहरीले रसायन मौजूद हैं, जो बारिश के पानी के साथ नदी-नालों और भूजल तक पहुंच रहे हैं।

यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल कोरबा नहीं बल्कि पूरे देश की औद्योगिक पर्यावरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

क्या है “स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल)?

स्पेंट पॉट लाइनिंग एल्युमिनियम कारखानों से निकलने वाला अत्यंत खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट माना जाता है।* पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इसमें—

फ्लोराइड. साइनाइड. जहरीले कार्बन तत्व विषैली गैस बनाने वाले रसायन. पाए जाते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान न किया जाए तो यह—

मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है, भूजल को जहरीला बना सकता है, जहरीली गैस उत्पन्न कर सकता है, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

जनहित याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप

याचिका में कहा गया है कि—

बालको परिसर और आसपास एसपीएल खुले में फेंका गया । बारिश के दौरान जहरीले तत्व मद नाड़ी और केलो नदी तक पहुंचते हैं। आसपास के गांवों में गंभीर बीमारियां और विकलांगता के मामले बढ़े। लगभग 1000 लोग प्रभावित तथा करीब 140 लोगों के गंभीर रूप से विकलांग होने का दावा किया गया। प्रशासन को शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ताओं में एक पूर्व कर्मचारी और एक पुरुष नर्स शामिल हैं, जिन्होंने वर्षों तक स्थिति को नजदीक से देखने का दावा किया है।

सबसे बड़ा सवाल: इतनी गंभीर जांच केवल (एसडीएम) स्तर पर?

जब मामला जुड़ा हो— जहरीले औद्योगिक कचरे से, साइनाइड और फ्लोराइड जैसे रसायनों से, भूजल प्रदूषण से, हजारों लोगों के स्वास्थ्य से, वन्यजीव और पर्यावरणीय खतरे से, तो क्या केवल जिला स्तर की जांच पर्याप्त मानी जा सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में सामान्यतः शामिल होने चाहिए—

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय, स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थान, विष विज्ञान विशेषज्ञ, भूजल वैज्ञानिक, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ। लेकिन यहां जांच मुख्यतः प्रशासनिक स्तर तक सीमित दिखाई देती है।

प्रशासन की रिपोर्ट बनाम जनता के सवाल

प्रशासन ने न्यायालय में कहा—

फ्लोराइड की मात्रा जांच सीमा से नीचे पाई गई। साइनाइड नहीं पाया गया। दूषित पानी बाहर छोड़े जाने के प्रमाण नहीं मिले।

कंपनी द्वारा “शून्य जल निकासी व्यवस्था” बनाए रखने का दावा किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों और याचिकाकर्ताओं के प्रश्न अब भी कायम हैं— क्या जांच पूरी तरह स्वतंत्र थी? क्या नमूने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार लिए गए? क्या बरसात के मौसम में जांच की गई? क्या भूजल की विस्तृत वैज्ञानिक जांच हुई? क्या लंबे समय का स्वास्थ्य सर्वे कराया गया? क्या वन्यजीवों और पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन हुआ? क्या जून 2022 के बाद किसी उच्च स्तरीय समिति ने दोबारा जांच की?  इन सवालों के जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।

पर्यावरणीय न्याय की बड़ी परीक्षा

यह मामला अब केवल कोरबा तक सीमित नहीं है।

यदि औद्योगिक कचरे के प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं होगी, तो आने वाले समय में— कैंसर जैसी बीमारियां, जल प्रदूषण, जन्मजात विकलांगता, मिट्टी की उर्वरता में कमी, जैव विविधता पर खतरा जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं।

क्या होनी चाहिए आगे की कार्रवाई?

तत्काल मांगें

1. उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति जिसमें शामिल हों—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विष विज्ञान विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, भूजल वैज्ञानिक।

2. स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच मिट्टी की जांच भूजल की जांच नदी तलछट की जांच वायु गुणवत्ता की जांच प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच

3. जनस्वास्थ्य सर्वे आसपास के गांवों में— कैंसर, फ्लोरोसिस, तंत्रिका संबंधी बीमारी जन्म दोष,विकलांगता का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए।

4. सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था

प्रदूषण आंकड़े सार्वजनिक हों भूजल गुणवत्ता की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो औद्योगिक कचरे की निगरानी प्रणाली लागू हो

5. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी

जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो।

अब नजर उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर

अब सबकी नजर Chhattisgarh High Court पर है। क्या अदालत— प्रशासनिक रिपोर्ट से संतुष्ट होगी? या स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच का आदेश देगी? क्या प्रभावित लोगों को न्याय मिलेगा? क्या पर्यावरणीय जवाबदेही तय होगी?

यह फैसला केवल एक कंपनी का नहीं, बल्कि भारत में औद्योगिक विकास और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन की दिशा तय कर सकता है।

जनता का सवाल

यदि पानी सुरक्षित है, तो स्वतंत्र जांच से डर क्यों?

यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वे और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था क्यों नहीं?

अब ये मामला

कोरबा का यह मामला भारत में औद्योगिक कचरा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।

यह लड़ाई केवल एक जनहित याचिका नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के पानी, हवा और जीवन की सुरक्षा की लड़ाई है।

यदि आरोप गलत हैं, तो वैज्ञानिक जांच से सच्चाई सामने आएगी

यदि आरोप सही हैं, तो यह देश के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मामलों में से एक साबित हो सकता है।  अब फैसला केवल अदालत का नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी है।  इस गंभीर विषय पर आगे और बड़े सबूत के साथ बड़े खुलासे

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