छत्तीसगढ़

चाइनीज मांझा बेचने वाले गिरफ्तार

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रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेढ़ी नाका इलाके में सात वर्षीय एक बालक पुष्कर साहू पिता फुलेश साहू की चायनीज नायलोन मांझे में फंसकर गला कटने से हुई मौत के बाद चार और मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जुर्म दर्ज किया है।  तेलीबांधा व टिकरापारा पुलिस ने दो-दो प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस द्वारा भले ही एक ही कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अलग-अलग किए जाने की शिकायत मिली है. तेलीबांधा पुलिस ने जहां दोनों आरोपियों को शपथपत्र लेकर जमानत दे दी है, लेकिन टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एफआईआर से पहले जारी किया गया नोटिस पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को धारा 35 (5) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया। तब आरोपियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवेचना में सहयोग करने एवं निर्देशों का पालन करने की बात कही. इस स्थिति में दोनों को मौके पर रिहा किया गया. इधर टिकरापारा पुलिस ने मोहम्मद शमशेर को एकरा काईट्स शिव नगर में प्रतिबंधित मांझे बेचते पकड़ा। उसके कब्जे से एक बड़ी चकरी में लिपटा मांझा जब्त किया गया है। इससे पहले संतोषीनगर में मां गायत्री किराना स्टोर चलाने वाले तेजस लोहिया, मठपुरैना में राज किराना स्टोर्स चलाने वाले अंकित साहू की गिरफ्तारी की गई थी।

 
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