छत्तीसगढ़

निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

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भिलाई। निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ सुपेला थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मुकेश गुप्ता पर दुर्ग एसपी रहने के दौरान मोतीलाल नेहरू आवासीय योजना में फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाने के आरोप में धारा 420,409,467,468,471,201 और 421 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार माणिक मेहता ने शिकायत की है कि मुकेश गुप्ता वर्ष 1998 के जून माह में दुर्ग में पुलिस अधीक्षक थे। इस दौरान वे भिलाई साडा में पदेन सदस्य भी थे। गुप्ता ने उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मोतीलाल नेहरू आवासीय योजना ( पश्चिम ) में ब्लाक क्रमांक 67, भूखंड क्रमांक 5 कुल 540 वर्ग मीटर का आवंटन अपने नाम से प्राप्त कर लिया था। मुकेश गुप्ता ने 9 जून 1998 को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 2928 वर्ग फुट के आबंटित भूखण्ड के स्थान पर, उससे लगभग दोगुने भूखण्ड ( 5810.40 वर्ग फुट ) की 11 जून 1998 को रजिस्ट्री अपने नाम से करवा ली थी। जबकि चेक की राशि 13 जून 1998 को जमा हुई थी, यानी कि बिना पैसे दिए ही मुकेश गुप्ता ने विघटित हो चुके साडा से अपने नाम उक्त जमीन करवा ली थी।

 
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