November 7, 2024 |

NEWS FLASH

Latest News
कोरबा: सहस्त्रबाहु जयंती पर भव्य समारोह, मुख्यमंत्री, उपमुख्यंत्री समेत केबिनेट मंत्री होंगे शामिल, समाज को एकजुट करने की पहलकोरबा: सहस्त्रबाहु जयंती पर भव्य समारोह, मुख्यमंत्री, उपमुख्यंत्री समेत केबिनेट मंत्री होंगे शामिल, समाज को एकजुट करने की पहलडूबते सूर्य को अर्घ्य दे कर राजधानी में मना छठ महापर्वराजधानी राज्योत्सव में लगाया गया अलसी डंठल के कपड़े का स्टालकलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षणकलेक्टर ने किया चेक पोस्ट का निरीक्षण, अवैध धान खरीदी रोकने के दिए निर्देशमहतारी वंदन योजना ने महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, स्वाभिमान से जीने का मिला अवसरबेमेतरा जिले में अधिकारियों द्वारा गिरदावरी सत्यापन कार्य जारीरोटी और खीर का प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालुओं ने किया खरना, डूबते सूर्य को आज देंगे अर्घ्यदेशभर में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव
नेशनल

पश्चिम बंगाल में भीड़ हिंसा पर अब उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भीड़ द्वारा हमला करने और लिंचिंग (पीटकर हत्या) करने की घटनाओं की रोकथाम के लिए शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया। इन्हें अपराध की श्रेणी में डाला गया है। शुक्रवार को सदन में पश्चिम बंगाल (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक पेश किया गया। विपक्षी माकपा और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया।
मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी भाजपा ने इस विधेयक का न तो समर्थन किया और न ही विरोध क्योंकि उसे लगता है कि इस कानून का उपयोग राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है।
विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में कहा, ”लिंचिंग एक सामाजिक बुराई है और हम सभी को उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।” उन्होंने कहा, ”केंद्र सरकार को उसके विरुद्ध कानून लाना चाहिए। चूंकि उसने अबतक ऐसा किया नहीं है। इसलिए हम इस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष के लिए अपने राज्य में यह कानून ला रहे हैं।”
इस विधेयक का उद्देश्य लिंचिंग की चपेट में आने वाले व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और लिंचिंग की घटनाएं रोकना है। इसमें ऐसे अपराध को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है।
इस कानून में मारपीट और पीड़ित को घायल करने के अपराध पर तीन साल कारावास से लेकर आजीवन कैद तक का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि यदि ऐसी मारपीट में पीड़ित व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख तक जुर्माना हो सकता है।

gramyatracg

 

नमस्कार

मैंने भारत को समृद्धि एवं शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है।
आप भी भाजपा सदस्य बन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं।

https://narendramodi.in/bjpsadasyata2024/VUXFHF

#BJPSadasyata2024

Related Articles

Check Also
Close