July 9, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले को किया रद्द, नाबालिग को दी गई थी 10 साल की सजाकेराकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट, सौंपा 32 सड़कों के निर्माण-सम्बंधी पत्रककोरबा में श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल शुरू: कोयला खदानों में काम प्रभावितस्व सहायता समूह से जुड़कर कांसाबेल की महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाईदस या अधिक श्रमिक रखने वाले दुकानों का श्रम विभाग में कराना होगा पंजीयनबाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग हेतु उपलब्ध मोटरबोट का कराए परीक्षण : कलेक्टर मिश्राईंट-गारे के सहारे लखपति दीदी बनने की राह पर बैगा महिलाएंस्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के प्रयासों से मनेंद्रगढ़ को मिली सेंट्रल लाइब्रेरी की सौगात, 441 लाख की लागत से होगा निर्माणरियायती दरों पर समय पर मिला खाद-बीज, किसान राजकुमार को मिली राहतआत्मसमर्पित नक्सलियो और पीड़ित परिवार को प्रोत्साहन राशि स्वीकृति
छत्तीसगढ़

कोर्ट ने निर्देश पर नायब तहसीलदार के खिलाफ दर्ज होगा चार सौ बीसी का मामला..

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायगढ़ । राजस्व प्रकरण के निराकरण में विवादों में रहे कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधार चंद्रा पर अब चारसौबीसी का मुकदमा चलेगा। चंद्रा पर आरोप है कि जमीन बंटवारे के एक मामले में दस्तावेजों के साथ कूटरचना करने और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। मामले की सुनवाई के बाद रायगढ़ के जेएमएफसी ने चंद्रा के खिलाफ चारसौबीसी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद कापू थाने में चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

जमीन बंटवारे में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा ने अपने पद का दुरुपयो किया और दस्तावेजों में कूटरचना भी की। चंद्रा ने एक ही मामले में दो तरह का आदेश जारी किया था। कापू से तमनार तबादला होने के बाद तमनार तहसील कार्यालय में ज्वाइनिंग दी। इसके बाद रातों-रात कापू पहुंचे। पद व प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रात में तहसील कार्यालय को खुलवाया। अपने पूर्व के आदेश की कापी मंगवाई और पूर्व के आदेश को पलटते हुए नया आदेश फाइल में नस्तीबद्ध करा दी। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में दस्तावेज पेश करते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार पर आदेश को पलटने व शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है।

ऐसे हुआ खुलासा
संपत्ति बंटवारे के मामले में पीड़ित पक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नायब तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित आदेश और ट्रांसफर के बाद जारी दूसरे आदेश की कापी नकल शाखा से प्राप्त की। दोनों दस्तावेजों को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया। वकील ने नायब तसहीलदार द्वारा दस्तावेजों में की गई कूटरचना के संंबंध में भी कोर्ट को बताया। मामले की सुनवाई के बाद जेएमएफसी ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार चंद्रा के खिलाफ चासौबीसी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पर एसपी रायगढ़ ने तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ अपराध दर्ज करने कापू थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। कोर्ट के आदेश की कापी भी भेज दी गई है।

प्रमोशन के बाद बिलासपुर में पोस्टिंग
नायब तहसीलदार से प्रमोशन के बाद राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में पदस्थापना आदेश जारी किया था। इसके बाद उनका तबादला बस्तर कर दिया। तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ एक मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। विनोद गुप्ता विरूद्ध प्रमोद गुप्ता एवं अन्य का प्रकरण है। यह मामला एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close