बिलासपुर। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार एवं प्लाटून कमांडर के पद पर की जा रही भर्ती को लेकर जारी मेरिट सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है.याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राहुल शर्मा एवं सचिन निधि ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक सूची में चयन, कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाना था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में ही वर्ग वार छंटनी कर सूची तैयार की गई, जो नियम के विरुद्ध है.