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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर स्थानांतरण करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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दुर्ग –   दुर्ग के जनपद पंचायत पाटन में पदस्थ जागेंद्र कुमार का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2025 के द्वारा प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर जिला पंचायत राजनांदगांव किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादीगणो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

 

 

 

यह की जागेंद्र कुमार की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर फरवरी 2022 में हुई थी वर्ष 2023 में इनका स्थानांतरण जनपद पंचायत सक्ति से जनपद पंचायत बेरला जिला बेमेतरा किया गया उसके बाद अक्टूबर 2024 को इनका स्थानांतरण जनपद पंचायत बेरला जिला बेमेतरा से जनपद पंचायत पाटन जिला दुर्ग किया गया था, जिसके तारतम्य में जागेंद्र कुमार द्वारा 27 नवंबर 2024 को जनपद पंचायत पाटन जिला दुर्ग में कार्यभार ग्रहण किया गया किंतु 16 दिसंबर 2025 को इसका स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन जिला दुर्ग से प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव किए जाने से परिवेदित होकर हाईकोर्ट अधिवक्ता मशीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति पी. पी.साहू जी के यहां हुई

 

 

 

 

, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता का मूल पद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है लेकिन उपरोक्त स्थानांतरण आदेश के तहत उनका स्थानांतरण प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर जिला पंचायत राजनांदगांव किया गया है जो की प्रतिनियुक्ति का पद है

 

 

 

तथा प्रतिनियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता कि सहमति नहीं लिया गया है जो की विधि विरुद्ध है, और याचिकाकर्ता की पद स्थापना वर्तमान जनपद पंचायत पाटन में 27 नवंबर 2024 को हुई है और वर्तमान में इस जनपद पंचायत में केवल एक वर्ष एक माह ही हुआ है जो कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की कंडिका 3.9 का उल्लंघन है,

 

 

 

 

 

क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि दिनांक 1 जून 2025 की स्थिति में एक साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा अन्य आधार यह भी लिया गया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)कार्य कर रहे हैं

 

 

 

 

जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन नामावलियों कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

 
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