छत्तीसगढ़

कार्यालयों में तम्बाकू प्रतिबंधित का बोर्ड लगाने का निर्देश, तम्बाकू उत्पादों के सेवन करते पाये जाने पर लगाया जाएगा अर्थदंड

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बिलासपुर । कलेक्टर डॉं. संजय अलंग के निर्देश पर बुधवार से जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनायी गई है। जिसके सफल क्रियांन्वयन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर द्बारा तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के प्रावधानों का पालन सुनिचित करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशा दिये गये हैं। तम्बाकू नियंत्रण के लिए बनायी गयी कार्ययोजना के तहत् समस्त कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालयों एवं भवनों में तम्बाकू प्रतिबंधित संबंधी बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। तम्बाकू उत्पादों के सेवन करते पाये जाने पर अर्थदंड से दंण्डित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जिला ािक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त स्कूलों में तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली हानियों एवं बिमारियों की जानकारी का प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। शहर एवं ग्रामों में जितनी भी समाज सेवी संस्थाएंे हैं उनसे तम्बाकू नियंत्रण पर चर्चा कर तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। समाज कल्याण
विभाग के माध्यम से कला जत्था के द्बारा तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव का प्रचार-प्रसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देाश दिया जाएगा कि तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्ररिणामों की जानकारी अपने ग्राम पंचायतों में बोर्ड लगाकर ग्रामीणों को बताया जाए।

 
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