छत्तीसगढ़

संविलियन किए गए सहायक शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान देने के आदेश

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में संविलियन किए गए सहायक शिक्षकों की सेवा की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से कर नियमानुसार उच्चतर वेतनमान देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता महेश कुमार शोरी, ठाकुर राम ध्रुव, अशोक कुमार, बालाराम नाग समेत अन्य की बस्तर के दंतेवाड़ा, कोंडागांव जिले में शिक्षक पंचायत के पद में नियुक्ति हुई थी।
राज्य शासन के निर्देश पर याचिकाकर्ताओं का शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद में संविलियन किया गया। सर्कुलर के अनुसार आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को उच्चर वेतनमान व 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को पदोन्नति या पद रिक्त नहीं होने पर उच्चतर वेतनमान दिया जाना है।
इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं की सेवा की गणना संविलियन दिनांक से नहीं किया गया। इसके कारण याचिकाकर्ता पदोन्नति व उच्चतर वेतनमान से वंचित हो रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जस्टिस पी. सेम कोशी ने सुनवाई उपरांत याचिकाकर्ताओं को शासन के समक्ष अभ्यावेदन देने और शासन को नियमानुसार इनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना कर सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

 
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