छत्तीसगढ़

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध

Spread the love
Listen to this article

बलौदाबाजार (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोग शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर,समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं,चिकित्सालयों, नर्सिंग होम,न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट, ऑफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा तत्काल प्रभावशील होगा।

 

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button