छत्तीसगढ़

चिटफंड कम्पनियों के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करें- जुनेजा

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रायपुर । अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के द्वारा किए गए अपराधों की विवेचना के दौरान संबंधित कंपनियों के ज्ञात संपत्ति की कुर्की न्यायालय के माध्यम से कराये जाने के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सभी 27 जिलांें के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों से कहा कि इन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र संपत्ति कुर्की की कार्रवाही करें। उन्होंने अधिकारियों को धन वापसी की कार्यवाही को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए।
बैठक में श्री जुनेजा ने कहा कि ऐसी कंपनियां जिनकी चल-अचल संपत्ति ज्ञात नहीं है ऐसी कम्पनियों के संबंध में टीम गठित कर उनकी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत जुलाई 2015 से अब तक उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद कुल 163 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। अधिनियम में विशेष न्यायालय के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक 65 प्रकरणों में संबंधित कंपनियों की संपत्ति को चिन्हित कर संपत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी कर अंतिम आदेश हेतु न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

 
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