July 12, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
सेलम इंग्लिश स्कूल को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान, मुख्यमंत्री ने सराहा नेतृत्वएशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में खेलेंगी बीजापुर की बेटीकोरबा मेडिकल कॉलेज में पंखा-कूलर रिपेयरिंग और खरीदी घोटाला मरीजों को पसीने में तड़पाकर जुलाई में मरम्मत, फिर जनवरी-फरवरी में दोबारा खरीदी, सेटिंग में मलाई उड़ाते रहे अधिकारीसुकमा में 1.18 करोड़ के 23 इनामी नक्सली मुख्यधारा में लौटेजीवन में सफलता के लिए शिक्षा है मजबूत आधार : मुख्यमंत्री सायबोलेरो डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दो घायलअब पुराने पसंदीदा नंबर को नए वाहन में फिर से किया जा सकेगा इस्तेमालनहीं पहुंची एंबुलेंस: बीमार महिला को खाट पर लिटाकर 7 किमी पैदल चले परिजनखेत में पलटी बस, आधा दर्जन यात्री घायल…कोरबा के युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर, रायपुर में कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क आवासीय कोचिंग
छत्तीसगढ़

बिलासपुर : माँ बेटी की थाने में निर्वस्त्र कर पिटाई , न्यायलय ने दिए जांच के निर्देश

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाने में पुरुष कर्मचारियों के सामने मां-बेटी को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। घायल मां-बेटी ने मंगलवार को अपनी पीड़ा जज को बताई। न्यायालय ने आइजी को मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करा 26 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जेल अधीक्षक को जख्मी मां-बेटी का उपचार जेल नियम के अनुसार कराने का आदेश दिया है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात संडे बाजार से कपड़ा चोरी करने के आरोप में जमशेदपुर झारखंड निवासी सपना मिश्रा पति स्व. सुधीर मिश्रा(60) और उसकी पुत्री मोना उर्फ सोनू मिश्रा(27) को हिरासत में लिया था। दोनों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धारा 379, 34 के तहत गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ताजुद्दीन आसिफ की अदालत में पेश किया।
अदालत में मां-बेटी ने थाने में उनके साथ हुए क्रूरता की कहानी बताई और अधिवक्ता के माध्यम से लिखित में आवेदन दिया। सपना मिश्रा ने अपने आवेदन में कहा कि एक महिला पुलिस कर्मी ने दोनों का कपड़ा उतरवा कर पुरुष कर्मचारियों के सामने ही क्रूरतापूर्वक पिटाई की और अपराध कबूल करने का दबाव बनाया। उसने बीपी की समस्या होने की बात कह डॉक्टर के पास ले जाने का निवेदन किया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी।
उनके नाजुक अंग में भी प्रहार किया गया। न्यायालय ने पाया कि दोनों के शरीर में चोट लगी है और वे चलने में असमर्थ हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आइजी को आरोपितों का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच करा 26 अक्टूबर 2018 को प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close