June 30, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
कोरबा में बंशीलाल महतो की जयंती पर सेवाभाव का सैलाब! कहीं वृक्षारोपण, कहीं फल वितरण — हर मोहल्ले-गांव में गूंजा डॉ. महतो का नामसंविदा पद पर भर्ती आवेदन 7 जुलाई तकछत्तीसगढ़ के पुरखा से युवा पीढ़ी ले सीख, छत्तीसगढ़ी साहित्य को मिलेगा मान : सावराज्यपाल ने मुख्य सचिव जैन को सेवानिवृत्ति पर दी शुभकामनाएंकुल्हाड़ी से एटीएम तोड़कर लूट का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तारकोरबा चेम्बर चुनाव में पुरानी टीम पर नए उम्मीदवारों का हमला — पुराने वादों नहीं हुए पूरे अब फिर आ गया नया घोषणापत्र !मुंबई एयरपोर्ट पर चॉकलेट के डिब्बों में छिपाकर विदेशी और दुर्लभ सांपों की तस्करी करते हुए युवक गिरफ्तारकोरबा पुलिस की कार्रवाई: थाना बांगो में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में चार गिरफ्तारमुंगेली: दोस्तों ने युवक को काट-डाला…सीने पर किए 15 वार, हाथ-पैर बांधकर नदी में फेंकाछत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन में वित्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्री ओपी चौधरी
छत्तीसगढ़

नया रायपुर के विकास के लिए नहीं होगा भूमि अधिग्रहण : हाईकोर्ट

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नियम का पालन नहीं होने के कारण एनआरडीए द्वारा नया रायपुर के विकास के लिए ग्राम रिको में किए गए भूमि अधिग्रहण को रद कर दिया है। कोर्ट ने शासन को नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने छूट दी है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने 21 मार्च 2013 को अभनपुर क्षेत्र के ग्राम रिको में 128.39 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
इसके तहत कुलदीप, लखेश्वर प्रसाद समेत 125 किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच एक जनवरी 2014 से जमीन अधिग्रहण के लिए भू अर्जन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो गया। किसानों ने 2016 में याचिका प्रस्तुत कर पुराने अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अधिग्रहित जमीन और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की।
याचिका में कहा गया कि नए अधिनियम के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है। पुराने अधिनियम में भी सरकार को तीन जनवरी 2015 से पहले मुआवजा भुगतान करना था। लेकिन शासन ने प्रक्रिया में समय पर पालन नहीं किया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में तय प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है। प्रावधान के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा का भुगतान किया जाना था। लेकिन मामले में ऐसा नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने नियम का पालन नहीं होने के कारण ग्राम रिको में जमीन अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया को निरस्त किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आम लोगों के हित में जरूरी होने पर जमीन अधिग्रहण के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों की याचिका को निराकृत किया है।

Related Articles

Check Also
Close