September 1, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
श्रम मंत्री श्रम विभाग की समीक्षा बैठक लेगेंपशु चिकित्सा शिविर में मवेशियों को लम्फी बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरणलागोस इंटरनेशनल क्लासिक्स में आकर्शी कश्यप ने जीता रजत पदक, एनटीपीसी कोरबा का मिला समर्थनहिमालय अभियान पर निकली जशपुर की युवा टीम…हार्ट अटैक मरीजों को अब चिंता नहीं : कोरबा के एमजीएम हॉस्पिटल में थ्रॉम्बोलिसिस से बच रही जानें, 24 घंटे उपलब्ध आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँकोरबा के 8 स्काउट्स, गाइड्स, रेंजर्स को मिला राष्ट्रपति पुरस्कारसांसद बृजमोहन के प्रयासों से हथबंद स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव बहालफर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से नौकरी करने वाला नेत्र सहायक बर्खास्तपरिजनों से संपर्क में है बदमाश तोमर बंधु, कॉल ट्रेस से भी नहीं आ रहे पकड़ मेंकरंट लगने से लाइनमैन की मौत बिजली लाइन ठीक करते समय हादसा
छत्तीसगढ़

संविदा नियुक्ति , नौकरी से निकाला तो नहीं होगी कहीं भी सुनवाई

संविदा वालों को नहीं है अपील का अधिकार

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में संविदा नियुक्ति वालों को नौकरी से बाहर किए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं है। संविदा कर्मियों के ऐसे आवेदन की किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में सभी विभागों के लिए स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसके अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
पूववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में बड़े स्तर पर संविदा नियुक्तियां हुई थी। राज्य में अब भी ब्लाक और जिला स्तर से लेकर मंत्रालय तक बड़े पैमाने पर संविदा वाले काम कर रहे हैं। इनमें करीब दो दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त अफसर और कर्मी भी शामिल हैं।
भाजपा सरकार में प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर भी संविदा अफसरों को नियुक्ति दी गई थी। अफसरों के अनुसार अब धीरे-धीरे संविदा वालों की सेवा समाप्त की जा रही है। कई लोगों को संविदा अवधि खत्म होने से पहले ही बाहर किया जा रहा है। ऐसे लोग संविदा खत्म किए जाने के खिलाफ अपील कर रहे हैं। इसी वजह से जीएडी को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है।
जीएडी ने बिलासपुर संभाग के एक मामले को संज्ञान लेते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। अफसरों के अनुसार जनपद पंचायत सक्ती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक संविदा महिला कर्मी को सेवा से बाहर कर दिया था। इसके खिलाफ महिला की अपील को बिलासपुर संभाग आयुक्त ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर सक्ती सीईओ के आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार ने जब इस पर आयुक्त से सवाल किया तो उन्होंने अपने जवाब में बताया कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण अपील को स्वीकार किया गया था।
जीएडी का स्पष्टीकरण
जीएडी ने संविदा नियुक्ति नियम 2012 के आधार पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा कि नियमानुसार समय से पहले संविदा अवधि खत्म किए जाने या संविदा अवधि नहीं बढ़ाए जाने के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। भ्रम की वजह से कई विभागों में संविदा कर्मियों की ऐसी अपील स्वीकार कर ली जाती है। नियमानुसार इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

Related Articles

Check Also
Close