June 2, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
स्कूल भवन निर्माण में लापरवाही, DEO समेत 3 अफसरों को कलेक्टर का नोटिसहमारी सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्रीअवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तारमुख्यमंत्री ने भोंगापाल में बांस नौका विहार केंद्र का किया शुभारंभश्री शिव महापुराण कथा की बैठक संपन्न, पारदर्शिता के साथ चंदा संग्रहण की अपीलरायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट पायलट की सुझबुझ से सुरक्षित लैंडिंग सभी यात्री सुरक्षित।रतनपुर में भीषण हादसा: मालवाहक वाहन पेड़ से टकराकर पलटा, तीन घायलपुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद, गोली चलने की सूचना से मचा हड़कंपअवैध संबंधों के चलते हत्या, ट्रैकर डॉग ने खोली पोल:अवैध संबंधों के चलते हत्या, ट्रैकर डॉग ने खोली पोलRSS नगर में शराब के नशे में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी आई सामने, श्रमिकों ने किया प्रतिकार, हुई जमकर मारपीट, देखिए वीडियो…
छत्तीसगढ़

मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल और इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित

मतदान की गोपनीयता भंग करने पर होगी तीन महीने की जेल

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। 20 नवम्बर को 72 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों को मतदान केन्द्रों में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इस प्रतिबंध के उल्लंघन का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने द्वितीय चरण के मतदान वाले 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आफिसरों को इस सिलसिले में आज परिपत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिपत्र में लिखा है – कतिपय समाचार माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मतदान दिवस में व्हीव्हीपेट की पर्ची की फोटो खींचकर दिखाने पर मतदाताओं को राशि देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। परिपत्र में कहा गया है-मतदान प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 (एम) के तहत मतों की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता और वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंटों) की जिम्मेदारी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत नेत्रहीन/शिथिलांग व्यक्तियों के साथ आने वाले उनके सहायकों सहित अन्य सभी मतदाताओं और पोलिंग एजेंटों के लिए भी अनिवार्य है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखें। अधिनियम के इस धारा के उल्लंघन पर तीन महीने के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिपत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आॅफिसरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन की चेकिंग करने और मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए सुरक्षा बलों को  बता दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश ना कर सके। परिपत्र में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण संबंधित मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने का प्रयास करे, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिपत्र की प्रतिलिपि संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी है और उन्हें भी इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close