November 8, 2024 |

NEWS FLASH

Latest News
कोतवाली में भिड़े दो एएसआइ ने एक- दूसरे पर जमकर बरसाए बेल्ट-मुक्केहम सभी ध्यान दें तो क्षेत्र को बहुत जल्दी बना सकते हैं बाल विवाह मुक्तः मनोज जायसवालहर्बल और आर्गेनिक उत्पादों की बढ़ी डिमांडखेतों में घुस रहा फैक्ट्री का गंदा पानी, धरसींवा के किसान परेशानउगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मांगी मुरादआपस में भिड़े ASI: एक का टूटा हाथ, दूसरे का दांत, दोनों लाइन अटैच…सीएम साय ने कांग्रेस पर लगाए जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपजाब कार्ड अपडेट करते हुए कार्यस्थलों पर मनाया गया रोजगार दिवसफांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, हाथ और पीठ पर मिले निशान..जांच में जुटी पुलिसपार्षद नरेंद्र देवांगन पहुंचे विभिन्न छठ घाट, दिया अर्घ्य, व्रतियों को दी शुभकामनाएं
छत्तीसगढ़

परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय के. अलंग द्बारा स्कूल एवं कॉलेज के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनिविस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लम्बे चोंगे वाले लाऊडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधितकिया गया है साथ ही एक से अधिक लाऊडस्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभाग मुख्यालयों मेंअनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिकदण्डाधिकारी, उपतहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवंकार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां ये सक्षम अधिकारी न हो वहां ग्रामीणक्षेत्रों के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकताहै। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नîसग होम,न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायतएवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाषकेन्द्र आदि से 2०० मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 1० बजे सेप्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध 31 मई तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

gramyatracg

 

नमस्कार

मैंने भारत को समृद्धि एवं शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है।
आप भी भाजपा सदस्य बन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं।

https://narendramodi.in/bjpsadasyata2024/VUXFHF

#BJPSadasyata2024

Related Articles

Check Also
Close