February 7, 2025 |

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छत्तीसगढ़

निर्धारित से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत प्रमाणित, आबकारी अधिकारी निलंबित

Gram Yatra Chhattisgarh
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रायपुर। राज्य सरकार ने सरगुजा जिले में देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत सही प्रमाणित होने पर वहां के जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश गुरुवारको मंत्रालय से वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी किया गया। निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत की गई है।
आदेश में कहा गया है कि राजेन्द्र तिवारी के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में अधिक दर पर मदिरा विक्रय पाया जाना श्री तिवारी द्वारा शासकीय कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता का परिचायक है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत 23 अप्रैल को सरगुजा क्षेत्र में होने वाले मतदान को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तहत श्री तिवारी का प्रभार बिलासपुर संभागीय उपायुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त वेदराम लहरे को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानों में शराब की ओव्हर रेट पर बिक्री की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इन निर्देशों के अनुरूप राजधानी रायपुर के आबकारी भवन स्थित राज्य स्तरीय उडऩदस्ते और जिलों में जिला स्तरीय उडऩदस्ते प्रदेश भर में सभी शराब दुकानों की लगातार आकस्मिक जांच कर रहे हैं। अब तक ढाई सौ से ज्यादा दुकानों की जांच की जा चुकी है। आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि अगर किसी जिले में ओव्हर रेट में शराब बेचने की शिकायत मिलेगी तो तत्काल जांच की जाएगी और शिकायत प्रमाणित होने पर सीधे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को जिम्मेदार मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में भी जिलों में अधिकारी शराब दुकानों की नियमित रूप से जांच कर रहे हैं।
आबकारी आयुक्त डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को देशी-विदेशी शराब की सभी दुकानों में मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि ग्राहकों को बिल देने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 23 अप्रैल को होने वाले अंतिम चरण के मतदान को ध्यान में रखकर सभी विभागीय अधिकारियों को और उडऩदस्तों को शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ सघन छापामार अभियान और तेज करने के लिए कहा गया है।

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