छत्तीसगढ़

शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल राजसात

कलेक्टर ने की कार्यवाही

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले में शराब के अवैध निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन पर सख्त रुख अपनाते हुए अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को राजसात करने की कार्यवाही की है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जप्तशुदा वाहनों की नीलामी के लिए सूचित किया गया है। उक्त वाहनों की नीलामी पश्चात प्राप्त धनराशि शासकीय खजाने में जमा की जायेगी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कलेक्टर न्यायालय में दर्ज दो प्रकरणों की सुनवाई के तहत अंतिम फैसला देते हुए शराब परिवहन में शामिल दो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी. 4810 एवं सीजी 15 डी 2206 को राजसात किया गया है। उल्लेखनीय है कि 13 जुलाई 2023 को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी 4810 में प्लास्टिक बोरी में 18 नगर देशी मदिरा प्लेन तथा 14 नग देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 5.7 बल्क लीटर रखकर अवैध परिवहन करने हुए पाया गया। इसी प्रकार 30 दिसम्बर 2023 को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 डी 2206 में 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में वाहन को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त दोनों वाहनों की राजसात की कार्यवाही की गई है।  

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