September 1, 2025 |

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छत्तीसगढ़

बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारो से किया जा रहा है जागरूक

Gram Yatra Chhattisgarh
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बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ का दिया संदेश

बीजापुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पंचायत स्तर पर महिलाओं व स्व सहायता समूह एवं स्कूल के बच्चों को महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाली हिंसाओं की जानकारी दिया जा रहा है। इस अभियान में बीजादूतीर स्वयं सेवक द्वारा भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दिया जा रहा है कि ऐसा विवाह जिसमें वर 21 वर्ष से कम और वधु 18 वर्ष से कम अवस्यक हो तो उसे बाल विवाह माना जायेगा।

बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हो सकते है। इन कारणों पर विचार विमर्श करके इस समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और एक साकारात्मक वातावरण तैयार करना आवश्यक है। बच्चों से होने वाले दुर्यव्यहार बालश्रम, सड़क पर रहने वाले बच्चों को लैगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम हेतु सजग रहने की जानकारी एवं बच्चों को नशे से दूर रखने की समझाइश दी जा रही है। इस दौरान सभी व्यक्तियों को चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साइबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत बच्चो को जागरूक किया जा रहा है नागरिको को बाल श्रम अधियिम की जानकारी देते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर कर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढॉबो, घरेलू कामगार, ईंट भटटी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अनैतिक व्यापार की जानकारी दिया जा रहा है। इस दौरान प्रचार-प्रसार राहुल कौशिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शीला भारद्वाज जिला महिला संरक्षण अधिकारी, नवीन मिश्रा संस्थागत देखरेख संरक्षण अधिकारी, गणेश्वर झाड़ी गैर संस्थागत देखरेख संरक्षण अधिकारी, आनंदमई मल्लिक विधिक सह परीविक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक सूची शुक्ला, केन्द्र प्रशासक सुनिता तामड़ी एवं संदीप चिडे़म, राजकुमार निषाद सामाजिक कार्यकर्ता, राजेश मडे आउटरीच वर्कर द्वारा किया जा रहा है।

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