June 28, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
जहरीली गाय’ ने ली 5 बाघों की जान, जांच में हुआ खुलासा..अवैध रेत परिवहन पर कड़ी कार्रवाई, 2 हाइवा वाहन जप्तकृषि विभाग ने किया नि:शुल्क बीज वितरण, किसान उत्साहित, सोनहत क्षेत्र में मूँगफली और धान के बीजों का वितरणपांच मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तारबालको नगर में निकली जगन्नाथ यात्रारथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल डेकाकवि डॉ. सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार : मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचे भाजपा महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्यग्रामीणों ने बाइक चोरों को सबक सिखाने किया ऐसा सुलूक, रस्सी से बांध कर दी तालिबानी सजा…बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारीछत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पद्मश्री पं. सुरेंद्र दुबे को दी श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने भी कर दी मेयर की अर्जी दरकिनार, राजकिशोर प्रसाद की जाति का फर्जी सर्टिफिकेट निलंबित करने का SDM का फैसला बरकरार

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

कोरबा। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भी अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोरबा द्वारा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। महापौर प्रसाद ने SDM के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, पर कोर्ट ने भी जिला के फैसले को बरकरार रखते हुए केस स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। इस तरह न्यायालय के निर्णय में भी स्पष्ट होता है कि मेयर के अनफेयर सर्टिफिकेट के निलंबन और हित लाभ को सही करार प्रतिबंधित किए जाने की प्रक्रिया बिल्कुल फेयर है।

ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त जाति प्रमाण पत्र के मामले में बुरे फंसे महापौर राजकिशोर प्रसाद को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। इस मामले में लगाई गई उनकी याचिका भी खारिज कर करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय होगा कि 18 मार्च को कोरबा एसडीएम ने जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की रिपोर्ट पर महापौर के लिए जारी किए गए अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद राज किशोर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह इस मामले को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप से निराकृत करें। पर तब तक के लिए मेयर प्रसाद का अस्थाई जाति प्रमाण पत्र निलंबित ही रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close